चारा घोटाले में जेल गए लालू अब कब तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, जानिए पूरी बात!
नई दिल्ली: चारा घोटाले के दो मामलों में सज़ा पाने के बाद लालू यादव अब कब तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? ये वो सवाल है, जिसका जवाब राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानना चाहता है. इस मामले पर कानून के जानकारों से बात करने पर पता चला है कि अगर लालू इन मामलों में ऊपर की अदालतों से बरी नहीं होते हैं तो शायद उम्र भर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
वरिष्ठ वकीलों के मुताबिक लालू को जो दो सजाएं मिली हैं, वो एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग चलेंगी. मतलब 5 साल और साढ़े 3 साल जिसका जोड़ होता है साढ़े 8 साल. रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के मुताबिक सज़ा काटने के 6 साल बाद भी कोई व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता. यानी फिलहाल की स्थिति में लालू सीधे सीधे साढ़े 14 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते.
यहां एक बात और गौर करने की है कि चारा घोटाले के कुछ और मामलों में भी अभी फैसला आना बाकी है. अगर उनमें भी लालू को सज़ा मिलती है तो ये अवधि और ज़्यादा बढ़ सकती है. अगर ये मान भी लें कि लालू बाकी मामलों में बरी हो जाएंगे, तब भी अब तक जिन 2 मामलों में उन्हें सज़ा मिली है, उसकी अपीलों पर सुनवाई चलती रहेगी.
इस दौरान ज़मानत मिल जाने से उनकी सज़ा तो स्थगित रहेगी, लेकिन दोष बरकरार रहेगा. इसका मतलब ये है कि अगर अपीलों पर सुनवाई 4-5 साल चलती है और फिर भी फैसला लालू के खिलाफ जाता है तो साढ़े 14 साल में 4-5 सालों का समय और जुड़ जाएगा.
लालू की उम्र इस समय 70 साल है. इस समय जिन कानूनी पेचीदगियों में वो उलझें है, उनके मद्देनज़र ये मुश्किल लगता है कि वो जीवन मे फिर कभी चुनाव लड़ पाएंगे. उनके चुनावी राजनीति में वापस लौटने का रास्ता सिर्फ यही हो सकता है कि वो तमाम मामलों में बरी हो जाएं.