चारा घोटाला: कोर्ट ने सुनाई लालू यादव और पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र को 5-5 साल कैद की सजा

चारा घोटाले से जुड़े तीसरे केस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है;

Update: 2018-01-24 08:32 GMT

रांची : इस वक्त की बड़ी खबर, चारा घोटाले से जुड़े तीसरे केस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को दोषी करार देते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

ये मामला चाईबासा ट्रेजरी से 35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। कोर्ट ने चाईबासा ट्रेजरी से 33.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव सहित पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को सजा सुनाई है।

कोर्ट में इस मामले में बहस 10 जनवरी को ही पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाया है।

कोर्ट में सुनवाई में दौरान अन्य आरोपी जगन्नाथ मिश्रा अपनी पत्नी के देहांत के कारण नहीं आ पाए। इससे पहले इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 अभियुक्तों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया।

आपको बता दें इस मामले से पूर्व देवघर कोषागार मामले में लालू यादव साढ़े तीन साल की कैद की सजा काट रहे हैं। वे इस समय रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू यादव अबतक चारा घोटाले के तीन मामलों में दोषी करार दिए गए हैं। लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं।

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