6 हफ्ते के लिए जेल से बाहर निकले लालू यादव, माननी पड़ेंगी ये शर्तें
तीन दिनों के परोल पर अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होने के बाद लालू 14 मई को रांची लौटे थे..;
पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार को रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दे दी। इसके बाद अब बुधवार शाम उन्हें रांची के बिरसा मुंडा जेल से रिहा किया जा सकता है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद लालू शाम की उड़ान से पटना के लिए रवाना हो जाएंगे।
उधर, सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद के वकील के सामने बेल ऑर्डर के लिए कई शर्तें रखीं। इसके मुताबिक, लालू प्रसाद बेल के दौरान कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे और कहां-कहां इलाज कराएंगे, इसकी जानकारी कोर्ट को देना होगा। आरजेडी सुप्रीमो को अपने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत के दौरान इन शर्तों का खयाल रखना होगा।
लालू के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड भरे जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही जेल प्रशासन उन्हें रिलीज कर देंगे। गुरुवार से बेल के दिन काउंट होंगे।
इस बीच लालू के करीबी आरजेडी विधायक भोला यादव ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष बुधवार शाम की उड़ान से ही पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे पूर्व तीन दिनों के परोल पर अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होने के बाद लालू 14 मई को रांची लौटे थे और अधिकारियों ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा जेल भेज दिया क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से उन्हें इलाज के लिए शुक्रवार को मिले अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालत में नहीं पहुंच सका था।