नियोजित शिक्षकों के पक्ष में पटना हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों में ख़ुशी की लहर है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नियोजित शिक्षकों के समान...;

Update: 2017-10-31 08:29 GMT

पटना : पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नियोजित शिक्षकों के समान वेतन के लिये समान कार्य की मांग को सही ठहराया है। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों में ख़ुशी की लहर है।

दरसल समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार के नियोजिक शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर आज सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा।

कोर्ट ने शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि यह फैसला लागू होना जरुरी है, समान काम के लिए सरकार द्वारा समान वेतन नहीं देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

बता दें कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुनाया गया।

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