बिहार खनन फैसला पर कोर्ट ने लगाई विभाग को फटकार, प्रधान सचिव को भेजा नोटिस

बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई बालू खनन की नई नीति को त्याग कर पुरानी नीति के हिसाब से कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं।;

Update: 2017-12-12 07:40 GMT

पटना: पटना हाईकोर्ट ने खनन विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी करते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। पुष्पा सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है। बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई बालू खनन की नई नीति को त्याग कर पुरानी नीति के हिसाब से कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत द्वारा कहा गया है कि कार्य में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने दोनों आला अधिकारियों को 18 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि हलफनामा दायर करने के पहले राज्य के मुख्य सचिव को दिखा दिया जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि जब कोर्ट ने नई नियमावली पर रोक लगाकर पुरानी नियमावली के तहत कार्य करने का आदेश दिया है तो फिर कैसे विभाग रोज रोज नए-नए निर्देश और अधिसूचना जारी कर रहा है। 

आपको बता दें कि सोमवार को ही राष्‍ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार में बालू - गिट्टी के संकट एवं राज्य सरकार की खनन नीति के खिलाफ आगामी 18 दिसंबर को बिहार बंद करने की घोषणा की है। ये बातें बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहीं। सोमवार को बालू - गिट्टी संकट के खिलाफ राजधानी पटना की सड़कों पर राजद के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च भी निकला था।

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