CBI से कोर्ट का सवाल, जब कागज तैयार नहीं थे तो चार्जसीट क्यों दाखिल की?
रेलवे होटल आवंटन मामले में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने शुक्रवार (20 अप्रैल) को सीबीआई से पूछा की कागजात तैयार नहीं थे तो आपने चार्जशीट कैसे दायर कर दी.;
पटनाः रेलवे होटल आवंटन मामले में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने शुक्रवार (20 अप्रैल) को सीबीआई से पूछा की कागजात तैयार नहीं थे तो आपने चार्जशीट कैसे दायर कर दी. कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा जब अन्य कागजात तैयार नहीं थे तो चार्जसीट क्यों लगा दी.
दरअसल सीबीआई ने आईआसीटीसी मामले में कोर्ट में कागजात जमा करने के लिए कुछ और समय की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से यह सवाल किया है. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कागजात के संबंधित विभागों से मंजूरी लेनी बाकी है. इसके लिए सीबीआई ने 9 मई तक का समय मांगा है. कोर्ट ने कहा की जब तक कागाजात नहीं होंगे इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है.
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार एक साल में सांसदों और विधायकों के खिलाफ हमें मामले का निपटारा करना है. अगर कागजात ही पूरे नहीं होंगे तो इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है.कोर्ट ने कहा जब कागजात ही पूरे नहीं थे तो चार्जशीट नहीं देनी चाहिए. क्योंकि आपने चार्जसीट दाखिल कर दी और कागजात बाकी हैं. लेकिन चार्जशीट दायर करने के दिन से एक साल तक का समय शुरू हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार चार्जशीट जिस दिन दायर कि जाती है उस दिन से एक साल के अंदर मामले का निपटारा करना है.
गौरतलब है कि सीबीआई ने 16 अप्रैल को आईआरसीटीसी रेलवे होटल घोटाले मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव समेत 14 लोगों के नाम शामिल है. इसमें तेजस्वी और राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है.