CM नीतीश को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, नहीं जाएगी सीएम नीतीश की कुर्सी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को विधान परिषद की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने के लिए दायर जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

Update: 2018-03-19 10:56 GMT

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को विधान परिषद की सदस्यता के अयोग्य घोषित करने के लिए दायर जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

कोर्ट ने नीतीश कुमार को पद से अयोग्य ठहराए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया की नीतीश ने 2012 के चुनावी हलफनामे में हत्या की एफआईआर का खुलासा किया था।

इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है इसे खारिज किया जाए। याचिका 'तुच्छ' है और गलत तथ्यों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी गुमराह करने वाली है और ये अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

गौरतलब है कि वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2004 से 2015 के दौरान नीतीश कुमार ने निर्वाचन आयोग को हलफ़नामे में ये खुलासा नहीं किया कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जिससे नीतीश कुमार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने के बाद संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं।

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