खुशखबरी: बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, GST के दायरे से बाहर होंगी बैंक से जुड़ी ये सेवाएं

अगर आपका खाता भी किसी बैंक में है तो ये आपके लिए राहत की खबर है। बैंक से जुड़ी ये सेवाएं GST के दायरे से बाहर होंगी। अब उन्‍हें इन बैंकिंग सेवाओं पर GST नहीं देना होगा।

Update: 2018-05-16 08:05 GMT

नई दिल्ली : अगर आपका खाता भी किसी बैंक में है तो ये आपके लिए राहत की खबर है। बैंक से जुड़ी ये सेवाएं GST के दायरे से बाहर होंगी। अब उन्‍हें इन बैंकिंग सेवाओं पर GST नहीं देना होगा।

दरअसल, ग्राहकों को बैंक की तरफ से मिलने वाली फ्री सर्विसेज जैसे चेक बुक जारी करना, ATM से पैसे निकालना जैसी सर्विसेज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। गौरतलब है कि बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर शुल्क का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस मिल रहे थे।

ख़बरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग वित्तीय सेवा विभाग से यह कह सकता है कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

ऐसे में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा। वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इससे माल एवं सेवाओं पर उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर लगता था।

डीएफएस का मानना है कि चैक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट और एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। भारतीय बैंक संघ ( आईबीए ) ने बैंकों के प्रबंधन की तरफ से कर प्राधिकरण के समक्ष बातें रखी है।

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