पीएम के राहत पॅकेज के बाद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को बड़ी राहत , इस बड़े काम की बड़ा दी छह महीने तारीख

केंद्र सरकार ने आज इकोनॉमिक पैकेज के ऐलान के दौरान कहा कि RERA रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन और पूरा करने की अंतिम तारीख को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है

Update: 2020-05-13 14:29 GMT

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने बुधवार को रेरो के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स (RERA Registered Projects) की रजिस्ट्रेशन और पूरा करने की अंतिम तारीख को 6 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है. यह 25 मार्च या उसके बाद एक्सायर होने वाले प्रोजेक्ट्स पर लागू होगा. इसके लिए किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर ए​प्लीकेशन नहीं देना होगा. कई सेक्टर्स के लिए इकोनॉमिक पैकेज (Economic Package) के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो नियामकीय प्राधिकरण इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं.

जारी होगा नया प्रोजे​क्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

इसके अलावा आवसीय एवं शहरी विकास मंत्रालय सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और नियामकीय प्राधिकरण (Regulatory Authorities) को सुझाव देगी कि कोविड-19 को देखते हुए रेरा के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को 'Force Majeure' के तौर मान्यता दें. इसके लिए मंत्रालय स्वत: ही फ्रेश 'प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट' जारी करेगा जिसमें रिवाइज्ड टाइमलाइंस होंगी.

डेवलपर्स पर दबाव कम होगा

इसके साथ ही सरकार रेरा के तहत विभिन्न स्टैच्युटरी अनुपालन की अंतिम तारीख को भी बढ़ाएगी. सरकार ने कहा, 'इन उपायों से रियल एस्टेट डेवलपर्स पर अतिरिक्त दबाव कम होगा और सुनिश्चित होगा सकेगा कि प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे ताकि घर खरीदारों को उनकी डिलीवरी मिल सके. उन्हें नई टाइमलाइन के तहत घर मिल सकेंगे.' रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने सरकार के इस फैसला का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से हम पर ​अतिरिक्त दबाव कम हो सकेगा.

बढ़ेगा घर खरीदारों का इंतजार

एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के चेयरमैन अनुज पुरी ने CNBC TV18 से कहा, 'सरकार के इस कदम से निश्चित ही डेवलपर्स पर दबाव कम होगा. हालांकि, घर खरीदारों का इंतजार और बढ़ जाएगा. लेकिन यह किसी भी परिस्थित में पहले की डेडलाइन पर पूरा नहीं हो पाता.'

कॉन्ट्रैक्टर्स को भी राहत

इसके अलावा सरकार ने आज कॉन्ट्रैक्टर्स को भी राहत दी है. सभी सेंट्रल एजेंसियों को प्रोजेक्ट पूरा करने के​ लिए 6 महीने का ​अतिरिक्त समय दिया जाएगा. इसमें रेलवे, परिवहन मंत्रालय और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली एजेंसियां शामिल हैं.

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