BREAKING : बढ़ गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख, ऑडिटेड रिटर्न की तारीख भी बढ़ी

टैक्सपेयर्स के पास 10 जनवरी 2021तक रिटर्न फाइल करने का मौका है. पहले की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक थी.

Update: 2020-12-30 13:18 GMT

नई दिल्ली : टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख को फिर से बढ़ाने का फैसला किया है. अब इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के पास 10 जनवरी 2021तक रिटर्न फाइल करने का मौका है. पहले की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक थी. COVID-19 महामारी के कारण करदाताओं को हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने इनकम टैक्स भरने की तारीखों का विस्तार किया है. अब इंडिविजुअल रिटर्न 10 जनवरी तक रिटर्न भर सकेंगे. वही कारोबारियों के लिए ऑडिटेड रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है.

इसके अलावा GST रिटर्न फाइलिंग की डेट भी बढ़ाई गई है. GST एक्ट 2017 के तहत सालाना रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक कर दी गई है.

वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं. आयकर विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी. इससे पिछले वित्त वर्ष में तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे. पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था.

बता दें आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या घटी है जबकि कंपनियों और न्यासों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की संख्या में इजाफा हुआ है. आईटीआर-1 सहज फॉर्म को कोई भी सामान्य निवासी जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपनी व्यक्तिगत आय के बारे में जानकारी देते हुये भर सकता है.

Tags:    

Similar News