GST के तहत टैक्स चोरी का पहला मामला, 28 करोड़ चोरी में पिता-पुत्र गिरफ्तार
GST अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 28 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी में दिल्ली के शहादरा स्थित पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है..;
नई दिल्ली : देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद इस व्यवस्था से टैक्स चुराने का पहला मामला सामने आया है। GST अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 28 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी में दिल्ली के शहादरा स्थित पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। शाहदरा के पिता और पुत्र की जोड़ी को को 22 मई को गिरफ्तार किया गया है।
It is the first case of arrest in Delhi, under the new tax regime that came into force on 1st July, 2017.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 24, 2018
गुरुवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनो पिता-पुत्र की माल के चालान जारी करने में की गई धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। केंद्रीय कर, GST दिल्ली, पूर्वी आयुक्तालय ने इन पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।
Central Tax, GST Delhi East Commissionerate arrested a Shahdara based father son-duo on 22.05.2018 in case of fraudulent issuance of Input Tax Credit invoices involving evasion of approximately Rs. 28 Crores relating to Copper industry.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 24, 2018
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह मामला जाली तरीके से इनपुट (साधन सामग्री) कर क्रेडिट के लिए चालान जारी करने से संबंधित है। इसमें तांबा उद्योग संबंधित करीब 287 करोड़ रुपये की कर चोरी की गई। बयान में कहा गया है कि कई स्थानों पर छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और प्रमाण जब्त किए गए। जांच में इस मामले में इन पिता-पुत्र की भूमिका सामने आई।
इन दोनों को CGST कानून की धारा 69(1) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। CGST कानून की धारा 132 के तहत वस्तु की आपूर्ति किए बिना चालान या बिल जारी करना और गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है तथा इस तरह के मामले में शामिल कर की राशि यदि पांच करोड़ रुपये से अधिक है तो यह गैर जमानती अपराध है।