गूगल इंडिया को बड़ा झटका, विज्ञापन आय पर देना होगा टैक्स

आयकर मामले में गूगल (Google) इंडिया को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्राब्‍यूनल (ITAT) ने गूगल इंडिया पर टैक्‍स लगाने के फैसले को सही माना है।;

Update: 2018-05-16 07:30 GMT

नई दिल्ली : आयकर मामले में गूगल (Google) इंडिया को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्‍स अपीलेट ट्राब्‍यूनल (ITAT) ने गूगल इंडिया पर टैक्‍स लगाने के फैसले को सही माना है।

ITAT ने इनकम टैक्‍स विभाग के आदेश के खिलाफ गूगल इंडिया की अपील पर यह फैसला सुनाया है। ITAT ने कंपनी की विज्ञापन आय को गूगल आयरलैंड लि. को भेजने के मामले में टैक्स मांग के आयकर विभाग के नोटिस को उचित बताया है।

दरअसल गूगल इंडिया ने अपनी विज्ञापन की आय को गूगल आयरलैंड लिमिटेड को ट्रांसफर किया था, जिस पर यह टैक्‍स लगाया गया है। इनकम टैक्‍स विभाग ने 258.84 करोड़ रुपए का टैक्‍स नोटिस जारी किया था। गूगल इंडिया ने अपने एक बयान में बताया है कि वह इस फैसले का हाईकोर्ट में चुनौती देगी।

आपको बता दें आकलन वर्ष 2012-13 के लिए स्रोत पर कर कटौती किए बिना 1,114.91 करोड़ रुपए गूगल आयरलैंड लिमिटेड को स्थानांतरित किए गए। विभाग ने कहा था कि इस भुगतान पर टैक्‍स नहीं काटा गया है। विभाग ने गूगल इंडिया को 258.84 करोड़ रुपए के टैक्‍स का नोटिस जारी किया था।

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