बड़ी खुशखबरी: इन सेवाओं पर नहीं देना होगा टैक्स, TAX का आदेश वापस ले सकती है सरकार

ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। सरकार जल्द ही अपने उस आदेश को वापस ले सकती है जहां उसने सभी बैकों की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली फ्री सेवाओं के एवज में टैक्स की मांग की है।

Update: 2018-05-11 06:21 GMT

नई दिल्ली : बैंक और उनके ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। सरकार जल्द ही अपने उस आदेश को वापस ले सकती है जहां उसने सभी बैकों की ओर से ग्राहकों को दी जाने वाली फ्री सेवाओं के एवज में टैक्स की मांग की है।

दरअसल हाल ही में विभाग ने कई बैंकों को 'फ्री सर्विस' पर सर्विस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद खबरें आई थीं कि बैंक यह टैक्स ग्राहकों से वसूलने वाले हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, अब टैक्स विभाग कई बैंकों को फ्री सर्विस पर टैक्स देने वाला नोटिस वापस ले सकता है।

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (डीएफएस) ने इस मामले में बैंकों का पक्ष रखा है। बैंक पिछली तारीख से इस टैक्स का विरोध कर रहे थे। कुछ डी.जी.जी.एस.टी.आई. के अधिकारियों ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक के अलावा SBI और कुछ सरकारी बैंकों को इस टैक्स का नोटिस भेजा था।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने रैवेन्यू डिपार्टमैंट से बात की है और इस केस को आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और इसको आगे न बढ़ाया जाए।

वित्त मंत्रालय के एक और अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने इस मामले पर सफाई मांगी थी। कानून में अभी यह साफ नहीं है कि इस तरह की सेवाओं पर टैक्स लिया जा सकता है या नहीं। एक बैंक के अधिकारी ने कहा कि वह इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी कर रहे थे।

आपको बता दें कि हर बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न मिनिमम बैलेंस स्लैब के तहत फ्री सेवाएं देता हैं। बैंक ग्राहकों को एक लिमिट तक फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन, चेकबुक और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं फ्री देता है।

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