बड़ी राहत : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए- अब क्या है लास्ट डेट

इनकम टैक्स से जुड़ी इन तारीखों का भी रखें ध्यान?

Update: 2021-09-09 14:23 GMT

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इनकम टैक्स पोर्टल में खराबी के कारण इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है। CBDT ने 9 सितंबर को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी करके बताया है, "असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी। इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। अब इसे एकबार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।"

इनकम टैक्स से जुड़ी इन तारीखों का भी रखें ध्यान

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(23C), 12A या 80G के तहत फॉर्म संख्या 10AB में रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल के लिए 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। पहले इसकी डेडलाइन 28 परवरी 2022 थी।

फिस्कल ईयर 2020-2 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट (Equalisation Levy Statement) को फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। पहले इसकी फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2021 थी।

फिस्कल ईयर 2021-22 की पहली तिमाही के लिए रेमिटेंस के संबंध में अधिकृत डीलर (authorised dealer) द्वारा पेश किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15CC तिमाही डिटेल अब 30 नवंबर 2021 को या उससे फाइल कर सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त 2021 थी।

फिस्कल ईयर 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए रेमिटेंस के संबंध में अधिकृत डीलर (authorised dealer) द्वारा पेश किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15CC तिमाही डिटेल अब 31 दिसंबर 2021 को या उससे फाइल कर सकते हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2021 थी।

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