सीट नहीं है CONFIRM फिर भी तत्काल में कर सकते हैं सफर, जानिए नए नियम
ऑनलाइन आप एक यूजर आईडी पर दो तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं.;
नई दिल्ली: रेलवे ने तत्काल टिकट बुक करने के लिए पुराने नियम बदल कर नए आसान नियम लागू कर दिए हैं. तत्काल टिकट बुक करने के समय से लेकर रद्द करने तक के कई अहम नियम, जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है.
रेलवे के तत्काल नियमों के मुताबिक एक तत्काल टिकट पर सिर्फ चार लोग सफर कर सकते हैं. हालांकि ऑनलाइन आप एक यूजर आईडी पर दो तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं. ये व्यवस्था फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए नहीं है.
अगर किसी भी तत्काल टिकट पर कुछ यात्रियों की सीट कन्फर्म हुई है, लेकिन कुछ की वेटिंग या आरएसी में है, तो ऐसी स्थिति में वेटिंग और आरएसी वाले भी ट्रेन से सफर कर सकेंगे.
आप तत्काल टिकट कैंसल करना चाहते हैं, तो यह काम आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक कर सकते हैं. लेकिन ये भी ध्यान रखिये कि अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग या आरएसी में है, तो वह अपने आप रद्द हो जाएगा.
तत्काल टिकट एक बार कन्फर्म हो गया, तो उसके बाद कैंसल करने के दौरान आपको रिफंड नहीं मिलता है. लेकिन अगर आप वेटिंग और आरएसी तत्काल टिकट ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले कैंसल कर रहे हैं, तो आपको रिफंड मिलेगा.
रेलवे नियमों के मुताबिक अगर आप जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, वह तीन घंटे लेट है और आप उससे सफर नहीं कर पाते हैं या फिर रेलवे की तरफ से ट्रेन रद्द कर दी जाती है, तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा. फिर ये मायने नहीं रखता कि आपका टिकट कन्फर्म है या नहीं.
तत्काल टिकट के लिए जो चार्ज लिया जाता है, वह सेकंड क्लास के बेसिक किराये का 10 फीसदी होता है. वहीं, अन्य क्लास के लिए यह बेसिक किराये का 30 फीसदी होता है.
तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपके पास सिर्फ ऑनलाइन भुगतान या काउंटर पर पैसे देने का विकल्प नहीं है. आप चाहें तो होम डिलीवरी भी मांग सकते हैं. इसके लिए आपको 'पे ऑन डिलीवरी' का विकल्प चुनना होगा. आप चाहें तो पहले बुक करें और बाद में इसके लिए भुगतान कर सकते हैं.