बैंक अकांउट और आधार को लेकर RBI ने जारी किए ये नए नियम, आपका जानना बेहद जरुरी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में खाता और आधार को लेकर नए नियम जारी किए है। अगर आप किसी बैंक में खाता खुलवाना चाहते है या आपका किसी बैंक में खाता है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है।
नई दिल्ली : अगर आप किसी बैंक में खाता खुलवाना चाहते है या आपका किसी बैंक में खाता है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों में खाता और आधार को लेकर नए नियम जारी किए है।
आरबीआई ने अब किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही लागू किया जाएगा। लेकिन जब तक आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक आपको इस नए नियम का ही पालन करना होगा।
दरअसल, आरबीआई ने केवाईसी (KYC) गाइडलाइंस में परिवर्तन किया है। शुक्रवार को RBI ने बैंकों और वित्त कंपनियों द्वारा ग्राहक से वित्तीय व्यवहार में आधार को प्रमुखता दी है। आरबीआई ने अन्य ऑफिशियली वैध दस्तावेजों के प्रयोग से संबंधित उन सेक्शन्स में सुधार किए हैं, जिनके नियमों के तहत बैंक कस्टमर के पते और उसकी पहचान के लिए प्रूफ के तौर पर उपयोग करते हैं।
आरबीआई ने कहा है कि बिना आधार के बैंकों में कोई भी खाता नहीं खुल सकेगा। नए ग्राहकों को केवाईसी के तौर पर केवल आधार नंबर, पैन नंबर या फिर फॉर्म 60 देना होगा। ये नियम आधार के लिए योग्य सभी नागरिकों पर लागू है। आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया था, जिसमें आधार को सभी वित्तीय खातों के लिए जरूरी किया गया था।
आपको बता दें पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सभी प्रकार के खातों, इनकम टैक्स रिटर्न और मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद इनको आधार से लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चितकालीन के लिए आगे बढ़ गई थी।
गौरतलब है कि आधार के मामले में जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के लोगों को आधार की अनिवार्यता से छूट दी गई है। अभी ये साफ नहीं है कि बैंक कैसे ऐसे कस्टमर के साथ नए सर्कुलर सुधार के साथ गाइडलाइंस केे नियमों का पालन कर सकेंगे। आपको बता दें अगर आपका खाता पहले से ही किसी बैंक में है तो भी आपको इन नियमों का पालन करना होगा।
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