RBI ने इस बैंक पर लगाई पाबंदी, ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 1000 रुपए ही निकाल पाएंगे

अगर आप इस बैंक के ग्राहक है तो ये आपके काम की खबर है। अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे।

Update: 2018-04-20 05:45 GMT

नई दिल्ली : अगर आप इस बैंक के ग्राहक है तो ये आपके काम की खबर है। अब इस बैंक के ग्राहक अपने खाते से 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस बैंक पर पाबंदी लगा दी है।

एक तरफ देशभर में कैश की समस्या से जूझ रहे ATM की वजह से लोगों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई में स्थित सिटी को-ऑपरेटिव बैंक की बिजनेस गतिविधियों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रोक लगा दिया है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस बैंक के कस्टमर्स अपने एक खाते से 1000 रुपए से अधिक रुपए निकाल नहीं सकते हैं।

RBI ने इस बारे में 18 अप्रैल को नोटिस जारी करके सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को यह निर्देश दिया है। नोटिस के मुताबिक ग्राहक अपने सेविंग या करेंट अकाउंट से 1000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर सकते है। आरबीआई का यह फैसला अगले छह महीनों तक लागू रहेगा।

साथ ही नोटिस में आरबीआई ने सिटी को-ऑपरेटिव बैंक को यह भी निर्देश दिया है कि नए डिपॉजिट्स, लोन देने, इंवेस्टमेंट करने या किसी से फंड उधार लेने के लिए भी उसे पहले आरबीआई से इजाजत लेनी होगी। दरअसल जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बैंक का लगातार एनपीए बढ़ा और बैंक उपभोक्ताओं का लोन वापस करने में विफल साबित हुआ है, उसके बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है।

हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि बदले हालातों के साथ वो अपने निर्देशों में बदलाव भी कर सकती है। आरबीआई ने कहा है कि इस तरह के निर्देश का मतलब यह नहीं है कि आरबीआई इस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करने जा रही है। बल्कि आरबीआई द्वारा इस बैंक के वित्तीय स्थिति पर निगरानी रख रहा है जब तक कि इस बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार न आ जाए।

आपको बता दें मुंबई में को-ऑपरेटिव बैंक की कुल 10 शाखाएं हैं। जिसमें कुल 91000 ग्राहकों का खाता है। सिटी को-ऑपरेटिव बैंक की बेबसाइट के अनुसार मार्च 2016 में इसका डिपॉजिट बेस 534 करोड़ रुपए का था और इसने 363 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है। इसके द्वारा दिए गए लोन का 8.84 फीसदी एनपीए था।

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