...तो इस वजह से Flipkart को राजस्व विभाग लौटाएगा 55 करोड़ रुपये
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने राजस्व विभाग को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधिकरण के इस आदेश के बाद राजस्व विभाग को फ्लिपकार्ट को 55 करोड़ की अग्रिम राशि लौटानी होगी;
नई दिल्ली : आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने राजस्व विभाग को बड़ा झटका दिया है। न्यायाधिकरण ने राजस्व विभाग द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) से की गई 109.52 करोड़ रुपये की कर मांग को खारिज कर दिया है।
मामले में न्यायाधिकरण ने कहा कि कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को दी गयी छूट को पूंजीगत खर्च नहीं माना जा सकता है। साथ ही अब राजस्व विभाग को फ्लिपकार्ट द्वारा जमा करायी गयी 55 करोड़ की अग्रिम राशि वापस करनी होगी।
न्यायाधिकरण के इस आदेश के बाद राजस्व विभाग को फ्लिपकार्ट द्वारा जमा करायी गयी 55 करोड़ की अग्रिम राशि लौटानी होगी तथा न्यायाधिकरण के 6 फरवरी के आदेश के बाद जमा करायी गयी बैंक गारंटी वापस करनी होगी।
आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने कंपनी (फ्लिपकार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं को 2015-16 के दौरान 796 करोड़ रुपये की दी गयी छूट को पूंजीगत खर्च माना था।
दरअसल कर विभाग का मानना था कि कंपनी ने ग्राहकों को दी गई छूट पेशकश की वजह से कंपनी को हुये नुकसान के पीछे कंपनी का अपने ब्रांड मूल्य को बेहतर बनाना और आनलाइन बाजार में अपना एकाधिकार अथवा अग्रणी स्थिति बनाना मकसद था।