पैनकार्ड क्लब मामला: सेबी ने 7 हजार करोड़ की वसूली के लिए कुर्क की संपत्ति

पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अवैध रूप से धन जुटाने के मामले में 7 हजार 35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए पैन कार्ड क्लब और इसके डायरेक्टरों की संपत्तियां कुर्की के आदेश दिए हैं।;

Update: 2018-04-17 09:51 GMT

नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अवैध रूप से धन जुटाने के मामले में 7 हजार 35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए पैन कार्ड क्लब और इसके डायरेक्टरों की संपत्तियां, लक्जरी गाडियां, सोना और ज्वैलरी आदि के कुर्की के आदेश दिए हैं।

दिसंबर 2016 में सेबी ने कंपनी और इसके छह डायरेक्टरों के बैंक खाते और डिमेट अकाउंट को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में कई अचल संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया था।

पिछले चार माह के दौरान सेबी कंपनी की कई संपत्तियों की नीलामी भी कर चुका है। सेबी ने अपने ताजा आदेश में कहा है कि कंपनी और निदेशकों के बैंक खातों, डीमैटा खातों में उपलब्ध प्रतिभूतियों और डिफाल्टर की पहले ही कुर्क की जा चुकी संपत्ति बकाया राशि की वसूली के लिये काफी नहीं होगी।

दरअसल, सेबी ने पाया कि डिफाल्टर उनके पास उपलब्ध चल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी देने में असफल रहे। यही वजह है कि सेबी ने कंपनी, उसके दिवंगत सीएमडी सुधीर मोरावेकर और पाच निदेशकों की आठ संपत्तियों को कुर्क किया है। इनमें महाराष्ट्र स्थित कई आवासीय फ्लैट, कार्यालय परिसर और दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा लक्जरी कारें भी शामिल हैं।

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