छत्तीसगढ़ सरकार को संसदीय सचिवों मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।;

Update: 2018-05-07 08:15 GMT

नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

दरअसल छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को 8 सप्ताह के अंदर जवाब देने के आदेश दिए हैं।

इससे पहले छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में नियुक्ति को सही ठहराया था। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए हैं।

दरअसल याचिकाकर्ताओं ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को नियम के विरूद्ध बताया है। महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, मामले में मुख्यमंत्री को पक्ष बनाने से भी इनकार कर दिया गया है। अब राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर मामले में जवाब प्रस्तुत करना होगा।

आपको बता दें इस याचिका में विधायक राजू सिंह क्षत्रिय, अंबेश जांगड़े, तोखन साहू, लखन लाल देवांगन, लाभचंद बाफना, मोतीलाल चंद्रवंशी, रूपकुमारी चौधरी, सुनीति राठिया, शिवशंकर पैकरा, गोवर्धन सिंह मांझी और चंपा देवी पावले को संसदीय सचिव बनाने के अधिकार को चुनौती दी गई है।

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