मनी लॉन्ड्रिंग केस: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

Update: 2019-10-23 09:23 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को 25,0000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में थे और उनकी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था. 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को जमानत दे दी है. जमानत 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर नहीं जाने के लिए कहा है. कोर्ट ने साथ ही कहा है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.

आपको बता दें कि वह न्यायिक हिरासत में थे और इससे पहले उनकी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 

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