लाभ के पद का मामला : कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल बोले, 'सत्य की जीत हुई-दिल्ली के लोगों को बधाई'

केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था।

Update: 2018-03-23 09:15 GMT
Arvind Kejriwal (File Photo)
नई दिल्ली : लाभ के पद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को मामला दोबारा चुनाव आयोग के पास भेजा है और कहा है कि इस पर दोबारा सुनबाई करें। आम आदमी पार्टी के विधायकों की अपनी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि विधायको को अपनी बात रखने का मौक़ा नही दिया, चुनाव आयोग को विधायको का पक्ष सुनना चाहिए था। वहीं केजरीवाल ने इस मामले में आये फैसले के बाद ट्वीट किया है कि सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।

क्या था मामला?
विधायकों की दलील है कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी है। आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जबकि चुनाव आयोग की दलीलें थीं कि उन्होंने विधायकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया।
24 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 19 फरवरी को आयोग ने राष्ट्रपति को विधायकों को आयोग्य घोषित करने की सिफारिश भेजी थी जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी।
ये हैं 20 विधायक-

जरनैल सिंह, नरेश यादव, अल्का लांबा, प्रवीण कुमार,राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता,मदन लाल,विजेंद्र गर्ग,अवतार सिंह, शरद चौहान, सरिता सिंह, संजीव झा, सोम दत्त, शिव चरण गोयल, अनिल कुमार बाजपई,मनोज कुमार,नितिन त्यागी, सुखबीर दलाल, कैलाश गहलोत, आदर्श शास्त्री.

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