अगस्ता वेस्टलैंड डीलः क्रिश्चियन मिशेल को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने 22 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था. मिशेल को ईडी के मामले में पांच जनवरी 2019 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

Update: 2021-06-18 10:35 GMT

नई दिल्ली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अगस्ता वेस्टलैंड डील के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को करारा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड डील के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया, कथित तौर पर मिडिल मैन क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों ने अगस्ता वेस्टलैंड डील में कथित गड़बड़ी करने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

क्रिश्चियन मिशेल इस समय तिहाड़ जेल में बंद है. मिशेल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से UNHRC वर्किंग ग्रुप द्वारा पारित आदेश के आधार पर जमानत मांगी थी. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा था कि भारतीय सरकार ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया था और उसे दुबई से निर्वासित किया गया था.

यूएनएचआरसी वर्किंग ग्रुप ऑर्डर में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को स्वतंत्रता से वंचित करना, मानवाधिकारों की सिद्धान्तों का हवाला दिया साथ ही आर्टिकल 9 (3) के उल्लंघन में आता है. साथ ही नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर भी रोक लगाता है.

दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए मिशेल को ईडी ने 22 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार किया था. मिशेल को ईडी के मामले में पांच जनवरी 2019 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. उसे घोटाले के संबंध में सीबीआई के मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया. उसे यूएई में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर 2018 को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था.

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