मरकज की लापरवाही पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, मौलाना के खिलाफ केस दर्ज

मौलाना साद और अन्य तबलीगी जमात के लोगों पर सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 के सेक्शन 269, 270, 271 और आीपीसी की धारा के तहत 120-बी केस दर्ज किया गया है.

Update: 2020-03-31 14:21 GMT

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले में कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज मंगलवार को पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं. इससे पहले मंगलवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी.

मौलाना साद और अन्य तबलीगी जमात के लोगों पर सरकारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 के सेक्शन 269, 270, 271 और आीपीसी की धारा के तहत 120-बी केस दर्ज किया गया है.

CM केजरीवाल ने जताई नाराजगी

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुा है. इस पूरे प्रकरण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस घटना की निंदा की है और कहा कि सब सारे मंदिर और मस्जिद बंद हैं तो फिर ऐसी हरकत क्यों हुई.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनियाभर में लोग मर रहे हैं और हम लोग ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं कि लोग एकत्रित हो रहे हैं. सारे धार्मिक स्थल खाली पड़े हैं. ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ एकत्र करना बिल्कुल गलत था. यहां से बहुत सारे लोग निकल कर देश के अलग-अलग हिस्सों में पहुंच गए और किन-किन लोगों को इससे नुकसान पहुंच चुका होगा, यह सोचकर भी डर लग रहा है.

उन्होंने बताया कि मरकज में 12-13 मार्च के आसपास देश-विदेश से लोग एकत्रित हुए थे. इनमें काफी लोग चले गए और कुछ रुक गए. उन्होंने बताया कि फिलहाल मरकज से 1,548 लोगों को निकाला गया है. इनमें से 441 लोगों में कुछ लक्षण पाए गए हैं. इन्हें अस्पताल भेजा गया है और उनका टेस्ट किया जा रहा है.

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