दिल्ली हाई कोर्ट ने राणा अय्यूब को दी विदेश जाने की इजाजत

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पत्रकार राणा अय्यूब (Journalist Rana Ayyub) को विदेश जाने की इजाजत दे दी है।

Update: 2022-04-04 12:51 GMT

Rana Ayyub : दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब (Journalist Rana Ayyub) को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। आप को बता दें कि बीते दिनों राणा आयुब को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Mumbai International Airport) पर ​लंदन जाने से रोक दिया गया था।

राणा अय्यूब की याचिका पर बीते शुक्रवार 01 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने ईडी (ED) से जवाब मांगा था। गौरतलब है कि पत्रकार राणा अय्यूब ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डालकर खुद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के फैसले का विरोध किया था। ईडी राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लाउं​ड्रिंग के एक आरोप में जांच कर रही है।

इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह (Justice Chandradhari News ) ने सोमवार को राणा अय्यूब को कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेश जाने की इजाजत दे दी है।

इससे पहले, अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर (Advocate Vrinda Grover) ने इस मामले में राणा अय्यूब का पक्ष कोर्ट के सामने रखते हुए कहा था कि राणा एक अच्छी पत्रकार हैं। उन्होंने हमेशा मजबूती के साथ सच कहा है। ग्रोवर ने इस दौरान ईडी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

वहीं दूसरी ओर एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि ऐसी संभावना है कि अय्यूब देश छोड़कर चली जाएंगी और कभी वापस नहीं आएंगी।

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