पीने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला! अब शराब की दो बोतलें लेकर सफर करने की मिली इजाजत

डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित व्‍यवहार बनाए रखें.;

Update: 2023-06-30 11:25 GMT

अगर आप दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं तो और आप दारू पिटे हैं तो आपकी मौज हो गयी है. दरअसल, अब दिल्ली मेट्रो में शराब की दो बोतल साथ ले जाने की मंजूरी मिल गई है. सीआईएसएफ (CISF) और मेट्रो अधिकारियों की कमिटी ने ये फैसला लिया है. मेट्रो में सिर्फ सीलबंद शराब की बोतल यात्री ले जा सकेंगे. अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी, अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर होगा लागू.

दिल्‍ली मेट्रो में दो शराब की बोतल ले जाने की इजाजत जरूर मिल गई है, लेकिन मेट्रो में शराब पीने या शराब के नशे में अप्रिय बर्ताव पर उचित कार्रवाई होगी. डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित व्‍यवहार बनाए रखें. यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.

दिल्‍ली मेट्रो में ये चीजें लेकर सफर करना प्रतिबंधित

दिल्ली मेट्रो में सामान ले जाने के लिए भी नियम हैं. इसके मुताबिक, यात्री अपने साथ सिर्फ 25 किलो का वजन वाला सामान ले जा सकते हैं, और सिर्फ एक बैग ही इतने वजन का होना चाहिए. इसके अलावा दिल्‍ली मेट्रो में सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है. किसी भी प्रकार का विस्फोटक ले जाने पर सख्त पाबंदी है. कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी आदि नहीं ले जा सकते. इसके अलावा, स्क्रूड्राइवर, रिंच, प्लायर या कोई भी अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से अधिक है, नहीं ले जा सकते.

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