YouTuber Manish Kashyap:यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नहीं मिली कोई राहत
Hearing continues in Supreme Court on YouTuber Manish Kashyap's petition;
नई दिल्ली: यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मनीष के वकील ने कहा कि अगर इस लड़के को जेल जाना चाहिए तो सभी पत्रकारों को जेल में होना चाहिए! इसके जबाब में दूसरे पक्ष की अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है। वह इलेक्शन भी लड़ चुका है।
युट्यूबर मनीष कस्यप को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज एक साथ जोड़ने से मना किया। ज़मानत और तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाया गया #NSA हटाने पर भी आदेश नहीं जारी किया। कहा- राहत के लिए HC जाएं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी, तमिलनाडु एक शांत राज्य है। आपने वहां अशांति फैलाने की कोशिश की।