केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, AAP के 20 विधायक पर सुनाया बड़ा फैसला

आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने की वजह से अयोग्य घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। केजरीवाल सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

Update: 2018-03-23 09:05 GMT

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने की वजह से अयोग्य घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। केजरीवाल सरकार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के 20 विधायक पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग उनकी याचिका पर फिर से सुनवाई करें।

हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में फैसला आने तक उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया था। फैसला आने के बाद आप विधायक अलका लांबा ने कहा कि, 'ये जनता की जीत है। चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करनी पड़ेगी।'

दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल के 20 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। जिसे लाभ का पद माना गया। इस लाभ के पद को लेकर चुनाव आयोग ने इन विधायकों को अयोग्य मानते हुए इनकी सदस्यता रद्द करने की मंजूरी राष्ट्रपति से मांगी थी। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगा दी थी।

जिसके बाद AAP विधायकों ने केंद्र की अधिसूचना को रद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। विधायकों ने आठ अलग-अलग अर्जी दाखिल की थी। जिसपर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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