मनी लॉन्‍ड्रिंग केस : मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्त

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।;

Update: 2018-03-05 06:15 GMT

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 2-2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।

इस मामले में सुनवाई के बाद पाटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि वह बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले में मीसा भारती तथा उनके पति शैलेश यादव को उपस्थित होने का आदेश दिया था।

ईडी आठ हजार करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। यह मामला कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से कई बार पूछताछ कर चुका है।

इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव के दिल्ली स्थित एक फॉर्म हाउस को जब्‍त कर लिया है और शेष को जब्‍त करने की प्रक्रिया जारी है। ईडी ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है।

इस मामले में मीसा भारती का कहना है कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति व एक सीए चला रहा था। सीए की मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के षडयंत्र में यह दंपत्ति 'सक्रिय रूप से शामिल' था।

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