दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही सुप्रीमकोर्ट का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है। पवन खेड़ा को असम पुलिस ने रायपुर जाते समय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। उन पर कई संगीन धाराओं में केस असम और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज किया गया है।