शाहीन बाग बंद रास्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, पिछली बार क्या कहां था कोर्ट?

शाहीन बाग इलाके में धरना-प्रदर्शन के मामले में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि कोई भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकता.

Update: 2020-02-17 04:22 GMT

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिर उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग से सीएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। 10 फरवरी को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार तथा पुलिस को नोटिस जारी किया था। आज वे अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक शाहीन बाग की महिलाएं भी कोर्ट में अपनी बात रखेंगी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था

शाहीन बाग इलाके में धरना-प्रदर्शन के मामले में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. कोर्ट ने कहा था कि कोई भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन को फौरन हटाने के लिए कोई आदेश तो नहीं दिया था और कहा था कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश दिया जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर कोई भी इस तरह सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकता.

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने कहा था, 'एक कानून है और लोगों की उसके खिलाफ शिकायत है. मामला अदालत में लंबित है. इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है.' बेंच ने कहा, 'आप सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते. ऐसे क्षेत्र में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन नहीं हो सकते. अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर होना चाहिए.' हालांकि पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई निर्देश जारी नहीं करेगी.

8 फरवरी की सुनवाई में यह हुआ था

सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर दायर याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले की सुनवाई दिल्ली चुनाव के बाद करेगा।


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