सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को लिखा कड़े शब्दों में पत्र लिखा, बोले "स्थगन अनुरोध प्रथा" को समाप्त करने वाले सर्कुलर को वापिस लो

Supreme Court Bar Association wrote a strongly worded letter to the CJI, saying take back the circular ending the "adjournment request practice".

Update: 2023-12-31 10:25 GMT


सुप्रीम कोर्ट के वकील निकाय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक बहुत ही कड़े शब्दों में पत्र लिखा है, जिसमें पर्चियों के माध्यम से स्थगन (circulate letters for adjournment) का अनुरोध करने की प्रथा को बंद करने के सीजेआई के कदम का विरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव रोहित पांडे द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट में एक सदियों पुरानी प्रथा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लंबे अभ्यास के बाद विकसित किया है।

पत्र में कहा गया है कि मौजूदा प्रणाली में भी जहां स्थगन पत्र प्रसारित किए जाते हैं, 52,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम उपाय का न्यायालय है, अधिवक्ताओं के साथ-साथ वादियों को भी अपना प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिया जाएगा।


पत्र में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब न्यायाधीश नहीं बैठ रहे होते हैं और पीठ के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामले स्थगित हो जाते हैं। अधिवक्ताओं की भी वास्तविक समस्याएँ हैं, और वे पत्र प्रसारित (circulate letters for adjournment) करते हैं। कभी-कभी अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी नियुक्त करना पड़ता है।


कड़े शब्दों वाले पत्र में कहा गया है कि रजिस्ट्री सूचियाँ अचानक जारी करती है, कभी-कभी देर से; इसलिए, पत्रों को प्रसारित किया जाना आवश्यक है। पांडे ने अपने पत्र में कहा कि पत्रों को पहले से प्रसारित करने की यह प्रथा इसलिए है ताकि स्थगन मांगे जाने पर न्यायाधीशों को भी फाइल न पढ़नी पड़े।

पत्र में कहा गया है, "आगे, अपने पत्र में, एससीबीए ने यहां यह भी उल्लेख किया है कि रजिस्ट्री द्वारा जारी दिनांक 5-12-2023 और 22-12-2023 के परिपत्र एससीबीए से परामर्श के बिना स्थगन के लिए परिसंचरण की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को बंद कर देते हैं और परिणामस्वरूप, सदस्यों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।"

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा पत्र लिखा था जब महीने की शुरुआत में इस तरह का सर्कुलर जारी किया गया था।



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