बॉर्डर सील के बीच जाना चाहते हैं दिल्ली? जानिए- किन्हें मिलेगी एंट्री

दिल्ली में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार से या किसी भी दूसरे राज्य के जिला प्रशासन से जारी ई-पास भी मान्य होगा।

Update: 2020-06-02 03:24 GMT
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की सीमाएं तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह सीमाएं आगामी रविवार तक सील रहेगी। इस दौरान अगर आप दिल्ली से बाहर रहते है। दिल्ली आना चाहते है तो आपको पास लेना होगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हमने जिन-जिन कार्यालयों को खोलने का आदेश दिया है। वहां काम करने वाले लोगों को ई-पास जारी होगा। दिल्ली में प्रवेश के लिए दिल्ली सरकार से या किसी भी दूसरे राज्य के जिला प्रशासन से जारी ई-पास भी मान्य होगा।

दिल्ली की सीमा सील होने के बाद दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवा वाले को प्रवेश मिलेगा। हालांकि, उसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार से ई-पास लेना होगा। बगैर ई-पास के जरूरी सेवा से जुड़े क्षेत्र के लोगों को भी दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में जिन्हें लॉकडाउन से छूट मिली है। उन्हें भी आवाजाही के लिए पास जारी होने के बाद ही दिल्लीह में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं, व्यवसायिक वाहनों के आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी।

दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य के पास भी होंगे मान्य

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में प्रवेश के लिए वह जहां से आ रहा है वहां के जिला प्रशासन से भी यात्रा का पास ले सकता है। इसके अलावा वह दिल्ली सरकार की ओर से जारी ई-पास जारी करवा सकता है। दोनों ही जगहों के पास मान्य होंगे। उसके आधार पर दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। यानि अगर गाजियाबाद का निवासी दिल्ली आने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन से पास बनवा लेता है तो वह पास भी प्रवेश के लिए मान्य होगा।

सरकारी कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाना होगा

दिल्ली सरकार ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से मिले परिचय पत्र दिखाने के बाद प्रवेश दे दिया जाएगा। मगर निजि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अगर जरूरी सेवा से जुड़ा है तो उसे ई-पास बनवाना होगा। अगर गैर जरूरी क्षेत्र से जुड़ा निजी कर्मचारी होगा तो उसे ई-पास भी जारी नहीं किया जाएगा। मसलन आफिस तो खुल जाएगा। मगर सरकार के फैसले के चलते वह एनसीआर के शहर से दिल्ली नहीं आ पाएगा।

यात्रा का टिकट ही मान्य

रेल, हवाई यात्रा करने वाले लोगों को आवाजाही करने में दिक्कत न हो। इसलिए उन्हें किसी भी तरह के ई-पास की जरूरत नहीं होगी। उनका हवाई यात्रा का टिकट, रेल के टिकट को ही ई-पास मान लिया जाएगा। उसके आधार पर ही उन्हें दिल्ली में प्रवेश दे दिया जाएगा। 

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