3 महीने में फिट हो जाओ या रिटायर हो जाओ' ,असम में मोटापे से ग्रस्त पुलिसकर्मियों के लिए चेतावनी.
जो पुलिसकर्मी मोटापे की श्रेणी (बीएमआई 30+) में हैं, उन्हें वजन कम करने के लिए और तीन महीने की पेशकश की जाएगी।;
जो पुलिसकर्मी मोटापे की श्रेणी (बीएमआई 30+) में हैं, उन्हें वजन कम करने के लिए और तीन महीने की पेशकश की जाएगी और उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की जाएगी।
हालांकि, हाइपोथायरायडिज्म जैसे वास्तविक चिकित्सा आधार वाले लोगों के लिए छूट होगी।पुलिस कर्मियों में असम उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।असम पुलिस रिकॉर्ड बनाने का अभियान शुरू किया है।बॉडी मास इंडेक्स(बीएमआई) आईपीएस अधिकारियों सहित अपने सभी कर्मियों का बीएमआई तीन महीने के बाद दर्ज किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने आज ट्वीट किया, "हम 15 अगस्त तक आईपीएस और एपीएस अधिकारियों सहित सभी असम पुलिस कर्मियों को तीन महीने का समय देने और फिर अगले पंद्रह दिनों में बीएमआई मूल्यांकन शुरू करने की योजना बना रहे हैं।"
जो पुलिसकर्मी मोटापे की श्रेणी (बीएमआई 30+) में हैं, उन्हें वजन कम करने के लिए और तीन महीने की पेशकश की जाएगी और उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की जाएगी।
हालांकि, हाइपोथायरायडिज्म जैसे वास्तविक चिकित्सा आधार वाले लोगों के लिए छूट होगी, असम के डीजीपी ने कहा कि वह 16 अगस्त को बीएमआई लेने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हम 15 अगस्त तक आईपीएस और एपीएस अधिकारियों सहित सभी असम पुलिस कर्मियों को तीन महीने का समय देने की योजना बना रहे हैं और फिर अगले पंद्रह दिनों में बीएमआई मूल्यांकन शुरू करेंगे।
वे सभी जो मोटापे (बीएमआई 30+) श्रेणी में हैं, उन्हें वजन कम करने के लिए (नवंबर के अंत तक) और तीन महीने का समय दिया जाएगा और उसके बाद वीआरएस विकल्प दिया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिनके पास थायरायडिज्म आदि जैसे वास्तविक चिकित्सा आधार हैं।
पिछले महीने, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि पुलिस बल में जो लोग शराब पीने के आदी हैं, मोटे हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन्हें वीआरएस या अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना (सीआरएस) का विकल्प दिया जाएगा। लगभग 300 अधिकारी और जवान (राज्य पुलिस में) आदतन शराब पीते हैं और शराब के अधिक सेवन ने उनके शरीर को नुकसान पहुँचाया है। हमारे पास उनके लिए वीआरएस का प्रावधान है।