ट्रैक्टर ड्राइवर का कटा 59 हजार का चालान, जानिए क्या है मामला

ट्रैक्टर ड्राइवर के पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी नहीं था. इसके साथ ही ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था

Update: 2019-09-04 12:17 GMT

गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी है. अब एक ट्रैक्टर ड्राइवर का 59 हजार का चालान कटा है. न्यू कालोनी मोड़ पर मंगलवार दोपहर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा. ट्रैक्टर ड्राइवर के पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी नहीं था. इसके साथ ही ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था और एक बाइक सवार को टक्कर मारकर मारपीट कर रहा था. चालान कटने के बाद ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया है.

1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है.

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब पड़ेगा भारी

नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कट गया. गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर बुधवार को ऑटो का चालान काटा गया. ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नहीं था.



 


ये कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले दिल्ली के रहने वाले और गुड़गांव कोर्ट में काम करने वाले शख्स का 23 हजार रुपए का चालान कटा था. जबकि उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत ही 15 हजार रुपए थी.

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