हरियाणा में 12 साल तक की बच्ची से रेप पर होगी फांसी, विधानसभा में बना कानून

हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है।

Update: 2018-03-15 13:02 GMT
सांकेतिक तस्वीर
चंडीगढ़ : बच्चों के साथ हो रहे बलात्कार को लेकर हरियाणा विधानसभा ने गुरुवार को ऐतिहासिक बिल पास किया। विधानसभा ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार करने वालों को मृत्युदंड देने वकालत करते हुए एक बिल पास किया। हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। जिसके तहत अब नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को 14 साल तक की कैद या फांसी तक भी हो सकती है। सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है।
हरियाणा में हाल के महीनों में नबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना तेजी बढ़ी थी। जिससे हरियाणा सरकार की आलोचना हो रही थी। एक दिन पहले ही रोहतक में एक छात्रा की कथित रूप से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। छात्रा भिवानी के एक गांव की रहने वाली थी।
हरियाणा में इस साल से बढ़ते रेप के मामलों पर अंकुश लगाने अौर हवस के दरिंदों को कड़ी सजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ये बिल पास किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है, जहां बच्चियों से दरिंदगी करने वालों को इतनी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को 14 साल की कैद या मौत की सजा दी जाएगी। वहीं सजा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध में भी कमी आएगी। 

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