मनी लांड्रिंग केस में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र और उनकी पत्नी को बड़ी राहत

Update: 2018-03-22 06:18 GMT
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आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के लिए राहत भरी खबर है. वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली की पटियाला हाउस कार्ट ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को जमानत दे दी है. 50 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दोनों को जमानत दी है. वीरवार को सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह कोर्ट में मौजूद थे. 
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी समेत छह आरोपियों के नाम हैं. आरोप पत्र में 83 वर्षीय वीरभद्र सिंह, उनकी 62 वर्षीय पत्नी के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार रोअच का नाम है.  
सभी के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए गए थे.जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी, उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे. जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. यह मामला साल 2010 का है. इस दौरान वीरभद्र सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री थे. इस मामले में ईडी के अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है. अब इस मामले की सुनवाई 26 तारीख को होगी.

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