टेरर फंडिंग मामले में आतंकी हाफिज सईद पर आरोप तय

हाफिज सईद पर अपने गैर लाभकारी संगठनों की मदद से आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने का आरोप है

Update: 2019-12-11 09:49 GMT
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पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी अदालत ने बुधवार को आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में आरोप तय किए हैं. इससे पहले शनिवार को मामले के एक संदिग्ध के कोर्ट में मौजूद न रहने की वजह से सईद के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सका था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर यानी आज तक के लिए टाल दी थी.

आज हुई सुनवाई के बाद लाहौर की आतंक निरोधी अदालत ने हाफिज सईद के खिलाफ आरोप तय कर दिया. बता दें कि हाफिज सईद मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है और उसके संगठन जमाद-उद-दावा को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

हाफिज सईद पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने 3 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया था. उसके अलावा उसके एक सहयोगी के खिलाफ 23 एफआईआर दर्ज की गई थी. 17 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था.

इसके बाद से ही वह लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद था, हालांकि बीच-बीच में उसे जेल से रिहा करने की भी खबरें भी आती रही हैं. हाफिज पर अपने गैर लाभकारी संगठनों की मदद से आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने का आरोप है.

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