अब एक दिन में 50 हजार श्रद्धालु ही कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन, जानें क्या है मामला...
अगर आप मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये बातें ध्यान में रखना जरूरी है। अब वैष्णो देवी के मंदिर में एक दिन में सिर्फ 50 हजार श्रद्धालुओं को ही दर्शन...;
जम्मू : मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मंदिर में आने जाने वालों दर्शनार्थियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नया निर्देश पारित किया है। एनजीटी ने कहा है कि वैष्णो देवी के पास नया निर्माण नहीं किया जाएगा।
एनजीटी ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए वैष्णो देवी आने जाने वालों की तादाद तय कर दी है। एनजीटी ने आदेश दिया है कि मां वैष्णो देवी के मंदिर में अब एक दिन में सिर्फ 50 हजार श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की अनुमति दी जाए।
साथ ही एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि यदि श्राइन बोर्ड को इससे ज्यादा श्रद्धालुओं के यात्रा पंजीकरण की सूचना मिलती है तो अतिरिक्त श्रद्धालुओं को कटरा और अर्धकुंवारी में ही रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए।
#FLASH: NGT caps number of devotees allowed to visit Vaishno Devi shrine in Jammu and Kashmir at 50,000 a day. Any more people found proceeding towards the shrine would be stopped either at Ardhkumari or Katra. All new constructions taking place inside shrine complex also stayed
— ANI (@ANI) November 13, 2017
एनजीटी ने कहा है कि वैष्णो देवी में केवल पैदल चलने वालों और बैट्री से चलनेवाली कार के लिए एक विशेष रास्ता 24 नवंबर से खोला जाएगा। कहा जा रहा है कि NGT ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इस दिशा में फैसला लिया है। माना जा रहा है कि एनजीटी के फैसले का असर सबसे ज्यादा नवरात्र के समय में देखने को मिलेगा।
दरअसल नवरात्र के समय हर साल औसतन 50-60 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के साथ यात्रियों के ठहरने के लिए भी पुख्ता इंतजाम करना श्राइन बोर्ड के लिए चुनौती भरा काम होगा।
आपको बता दें कि मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्रत्येक श्रद्धालु को कटरा स्थित श्राइन बोर्ड कार्यालय से पर्ची कटवा कर ही यात्रा शुरू करनी होती है। इसके बाद यात्रियों को बाण-गंगा के रास्ते 14 किलोमीटर की यात्रा शुरू करनी होती है। एनजीटी ने अपने आदेश में कटरा में गंदगी फैलाने वालों पर भी जुर्माना लगाने की बात कही है।