फर्जी IAS बनकर मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाया, लंच किया, राज खुला तो बढ़ीं मुश्किलें

सबसे बड़ी चूक सरकार की तरफ से भी हुई है कि बिना वेरीफिकेशन के आखिर मुख्यमंत्री के साथ भोज में कैसे शामिल हुआ?

Update: 2022-07-30 05:42 GMT

झारखंड में CM सचिवालय की आंखों में धूल झोंककर पलामू के एक फर्जी IAS ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तस्वीर खिंचवाई और अभिनंदन समारोह में शामिल हुआ. खुद को UPSC में सफल और 357 रैंक होल्डर बताने वाले कुमार सौरभ ने CM सचिवालय की आंखों में भी धूल झोंक दी.

सबसे बड़ी चूक सरकार की तरफ से भी हुई है कि बिना वेरीफिकेशन के आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भोज में शामिल होने और सम्मानित होने के लिए कैसे किसी को इस तरह से भेज दिया गया. इस गलती का अहसास होते ही सरकार की तरफ से कुमार सौरभ के खिलाफ रांची के धुर्वा थाने में केस दर्ज किया गया है.

उतर प्रदेश के कुमार सौरभ को यूपीएससी में मिली 357वीं रैंक को सौरभ पांडे ने खुद की रैंकिंग बताई थी. इसके बाद उसे मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया. शुक्रवार को पलामू के उपायुक्त आंजनेयुल दोड्ढे के निर्देश पर पांडु बीडीओ राहुल उरांव ने पांडु थाने में केस दर्ज कराया. उधर, रांची के धुर्वा थाने में भी राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के एमआईएस पदाधिकारी कुमार चंदन ने एफआईआर दर्ज कराई है. एमआईएस प्राधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में झारखंड के सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित करने के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था. इसके लिए विभाग की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने-अपने क्षेत्र के सफल अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध कराने को कहा था, जिसमें पलामू से सफल व्यक्ति के रूप में कुमार सौरभ पुत्र स्व. दिलीप पांडे निवासी ग्राम पांडू के बारे में सूचना दी गई थी. इसके बाद तथाकथित अभ्यर्थी को बुलाकर मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया.

आरोपी युवक को सीएम ने किया था सम्मानित.

इसके बाद 26 जुलाई को सौरभ पांडे सम्मान समारोह में अपने परिवार के साथ शामिल हुआ और मुख्यमंत्री से सम्मान भी लिया. इस मामले का खुलासा होने के बाद सरकार को फर्जी सूचना देने व जालसाजी के आरोप में सौरभ पांडे के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही धुर्वा थाने की पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

पांडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल उरांव के आवेदन के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 419, 468, 406, 476, 471, 193, 199 समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. सदर एसडीएम राजेश कुमार साह ने बताया कि मामले में पांडु बीडीओ को एफआईआर करवाने के लिए निर्देश दिए गए थे. एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है.


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