झारखंड: मास्क नहीं पहना तो लगेगा एक लाख का जुर्माना, Lockdown का उल्लंघन करने पर दो साल की जेल

झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश (IDO) 2020 जारी किया है.

Update: 2020-07-23 15:43 GMT

झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है. इसके अलावा लॉकडाउन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दो साल जेल की सजा की भी घोषणा की गई है. झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश (IDO) 2020 जारी किया है.

 IDO 2020 में झारखंड सरकार ने बताया कि जो लोग सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, उन्हें 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ ही लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों को 2 साल की जेल भी होगी. यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि झारखंड कोरोनावायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

सरकारी अस्पतालों में नहीं हैं बैड

संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं हैं, जिसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब प्राइवेट अस्पताल और बैंक्वेट हॉल को आइसोलेशन वार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही सरकारी रेजिडेंशियल एरिया में भी कोरोना के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं.

झारखंड का कोरोना अपडेट

बता दें कि झारखंड में बुधवार को COVID-19 के 439 नए मामले सामने आए, जबकि तीन और लोगों की बीमारी के कारण मौत हो गई. राज्य में मरने वालों की संख्या 64 है. राज्य में 3,570 एक्टिव केस हैं, इसके साथ पॉजिटिव केस 6682 हैं. इसके अलावा 3048 लोग अब तक ठीक हो कर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं.

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