कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव पर लगी रोक

Update: 2019-09-26 11:27 GMT

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक में विधानसभा की 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टाल दिया गया है क्योंकि अयोग्य विधायकों से जुडे़ मामले की सुनवाई अभी लंबित है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को करेगा।  

कर्नाटक विधानसभा के 17 अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव लड़ने के लिए अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश या निर्देश मांगने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

कर्नाटक में तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई, 2019 को मतदान से पहले विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था। सदन में शक्ति परीक्षण के दौरान सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद कर्नाटक में भाजपा की बीएस येद्दियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनी।

विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने सबसे पहले कांग्रेस के दो बागी विधायक रमेश एल जारखिहोली और महेश कुमाथल्ली और एक निर्दलीय नेता आर शंकर को 25 जुलाई को अयोग्य ठहराया गया था। इन विधायकों ने 29 जुलाई को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने अन्य 14 बागी विधायकों को 28 जुलाई को अयोग्य ठहराया।

Tags:    

Similar News