कर्नाटक उपचुनाव: बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 13 बागियों को टिकट
झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ-साथ कर्नाटक का उपचुनवा भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है।;
नई दिल्ली : झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ-साथ कर्नाटक का उपचुनवा भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कर्नाटक का उपचुनाव जितने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं। राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी इस मौके को भुनाकर अपने काम का संदेश विपक्षियों को देना चाहती है। वहीं बीजेपी ने राज्य में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने 13 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में जिन प्रमुख नामों को जगह मिली है उसमें के. सुधाकर, बीसी पाटिल, शिवराम हेब्बर, आनंद सिंह, एसटी सोमशेखर सहित कई नेता शामिल हैं। ये सभी उम्मीदवार कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायक थे और आज ही ये विधायक बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले कर्नाटक के कांग्रेस और जेडीएस के 15 बागी विधायक गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए थे। राज्य में 5 दिसंबर को विधानसभा उपचुनाव होने हैं।
बहरहाल, शिवाजीनगर से कांग्रेस के अयोग्य ठहराए विधायक आर रोशन बेग गुरुवार को बीजेपी में शामिल नहीं हुए। बीजेपी सूत्रों ने बेग को लेकर पार्टी नेतृत्व द्वारा 'आपत्तियां' जताए जाने का हवाला दिया। बेग के खिलाफ आईएमए पोंजी घोटाला मामले में जांच चल रही है। दिलचस्प यह है कि 7 बार विधायक रहे बेग ने बुधवार को दावा किया था कि वह अन्य विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के 17 अयोग्य विधायकों को राहत देते हुए उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर द्वारा विधायकों की अयोग्यता के फैसले को सही ठहराया है। अदालत का कहना है कि अयोग्यता अनिश्चितकाल के लिए नहीं हो सकती है। इन बागियों में 14 विधायक कांग्रेस और 3 विधायक जेडीएस के हैं।
List of BJP Candidates for the upcoming Legislative Assembly by-elections. pic.twitter.com/ZVvhWKbR7G
— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) November 14, 2019
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन विधायकों को विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने अयोग्य घोषित कर दिया था। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की तीन सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी।
5 दिसंबर को होने हैं उपचुनाव
इन विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की वजह से 17 में से 15 सीटों के लिए पांच दिसंबर को उपचुनाव हो रहे हैं। अयोग्य विधायकों ने अपनी याचिका में 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। विधायकों का कहना था कि उपचुनाव तब तक नहीं होने चाहिए, जब तक कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आ जाए।