कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 'मंगलवार तक विधायकों के इस्तीफे पर फैसला ना लें स्पीकर'

एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को आदेश दिया है कि वो अगले मंगलवार तक कोई फैसला ना लें.

Update: 2019-07-12 06:39 GMT

नई दिल्ली : कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट अब कुछ और समय के लिए बढ़ गया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर अगले मंगलवार तक विधायकों के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लेंगे. इसके अलावा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता पर भी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को ही होगी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को आदेश दिया है कि वो अगले मंगलवार तक कोई फैसला ना लें. इस दौरान स्पीकर ना तो विधायकों के इस्तीफे पर और ना ही अयोग्य करार होने पर फैसला ले सकते हैं. अब इस मसले पर मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी.

स्पीकर की ओर से सौंपा गया विधायकों का वीडियोअभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से अदालत को बताया गया है कि सभी बागी विधायकों ने वीडियो में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने स्पीकर को मिलकर इस्तीफा नहीं सौंपा है. सिंघवी की तरफ से अदालत को स्पीकर रमेश कुमार का हलफनामा और विधायकों का वीडियो दे दिया गया है. विधायकों ने ये भी स्वीकार किया है कि जब स्पीकर अपने दफ्तर से जा चुके थे, तब वो लोग इस्तीफे के बाद बात करने पहुंचे थे.

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