नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल को HC से झटका, कोर्ट में होना पड़ेगा पेश

Update: 2015-12-07 09:57 GMT



नई दिल्ली : नेशनल हेराल्‍ड मामले में कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी को दिल्‍ली हाईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं को इस केस में पेशी से छूट देने से इंकार कर दिया है। अब दोनों नेताओं को कल मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी किए थे।

आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली की एक निचली अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नैशनल हेरल्ड केस में में हाजिर होने के लिए समन भेजा था। लेकिन दोनों ने इस इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद सोनिया और राहुल गांधी को मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना होगा।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में की थी। 2008 में यह अखबार समाचार पत्र बंद हो गया। अखबार बंद होने के बाद 'यंग इंडियन' नाम की एक निजी कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बतौर निदेशक हैं। सोनिया गांधी और राहुल के यंग इंडिया कंपनी में 76 फीसदी शेयर हैं। मामला सामने आऩे के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को विश्वासघात और पूर् मामले में गंभीर घोटाले का आरोप लगाते हुए मामले को कोर्ट में ले गए थे।

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