भारत में पत्नी छोड़कर भागने वाले NRI पति को भगोड़ा घोषित करेगी सरकार

इतना ही नहीं भारत में पति और उसके परिवार की संपत्ति को भी सील किया जा सकता है।

Update: 2018-02-13 10:18 GMT
नई दिल्ली : एनआरआई का भारत में आकर शादी करना और फिर पत्नी को यहीं छोड़कर भाग जाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिये केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। क्रिमिनल प्रॉसिजर (सीआरपीसी) में बदलाव कर ऐसे दूल्हों को 3 बार कोर्ट के समन के बाद भी पेश न होने पर भगोड़ा घोषित करेगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी सीआरपीसी में बदलाव चाहती है ताकि वो बाल यौन शोषण के मामले में सालों बाद भी चाहे पीड़ित बालिग ही क्यों न हो गया हो जैसे मामलों में शिकायत दर्ज कर सके। इसके लिये सीआरपीसी में बदलाव करना होगा। ऐसे को लेकर इस किया जाएगा। इतना ही नहीं भारत में पति और उसके परिवार की संपत्ति को भी सील किया जा सकता है।

इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कोर्ट समन से संबंधित सीआरपीसी में बदलाव को लेकर कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, 'ऐसा देखने में आया है कि विदेश में बस गए जो पति शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ देते है और कोर्ट समन की अनदेखी करते हैं। अगर सीआरपीसी में बदलाव आता है तो ऐसा करनसंभव नहीं होगा। अगर तीन समन के बाद उस व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा और विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उसका नाम होगा।'

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