चिदम्बरम के देश छोड़कर भागने की बात पर कपिल सिब्बल ने दिया ये जबाब!

Update: 2019-09-24 13:10 GMT

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में कहा कि कस्टडी के दौरान भी सीबीआई को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ये भ्रष्टाचार का मामला है.

चिदंबरम के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, 'सीबीआई दलील दे रही है कि चिदंबरम विदेश भाग सकते हैं, चिदंबरम कहां भाग रहे हैं? न ही कोई सबूत नष्ट कर सकते हैं. अभी तक तो नहीं किया. अन्य देशों को भेजे गए एलआर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?'

सिब्बल ने कोर्ट से कहा, सीबीआई के मुताबिक ये मामला डॉक्यूमेंट पर आधारित है, तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को बंद लिफाफे में दिखा दे जिससे साबित हो कि चिदंबरम ने अपराध किया है. सिब्बल ने कहा, चिदंबरम एक सांसद हैं और फरार होने का सवाल ही नहीं उठता. और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का मामला है क्योंकि पूरा केस डॉक्यूमेंट पर आधारित है.

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, फिलहाल चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और अब सीबीआई को उनसे पूछताछ करना नहीं है. केवल परेशान करने के लिए चिदंबरम को तिहाड़ जेल में रखा गया है. सिब्बल ने कहा, कल मैंने कहा था कि INX मीडिया में तीन कंपनियों ने इनवेस्ट किया. FIPB ने 4.62 करोड़ की फेस वेल्यू के 46 फीसदी शेयर को मंजूरी दी थी. ये कंपनी इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की है. कार्ति चिदंबरम की कंपनी नहीं है.

कपिल सिब्बल ने सुनवाई में कहा, INX मीडिया कंपनी का न्यूज चैनल नहीं था. न्यूज में 26 फीसदी विदेशी निवेश की कैप थी. सब नियमानुसार हुआ तो जालसाजी कहां से आ गई. FIPB की मिनट्स ऑफ मीटिंग में सब का लेखा जोखा है. सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ट्रिटी शॉपिंग के नाम पर आपत्ति जताई थी. इसकी मंजूरी देने में 6 सेक्रेटरी भी शामिल थे लेकिन सिर्फ चिदंबरम ही जेल में हैं.

सिब्बल ने आगे कहा, विदेशी निवेश भारत में आया, पैसा INX मीडिया में लगा, देश और जनता के पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ तो गलत क्या हुआ? चिदंबरम 15 दिन सीबीआई हिरासत में रहे और अब 18 दिन से जेल में हैं.

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