पिछली सीट पर बैठने वालों को भी लगानी होगी सीट बेल्ट नहीं तो लगेगा जुर्माना: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
आपको बतादें मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की।;
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब कारों में पिछली सीटों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगेगा। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, "पहले, केवल ड्राइवर और सह-यात्री के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना था, लेकिन हमने पीछे की सीट के यात्रियों को भी शामिल करने के लिए कानून को अपडेट किया है।" नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले तीन दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें किसी यात्री की तरफ से सीटबेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा इसकी डिटेल दी जाएगी।
आपको बतादें मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की। गडकरी ने कहा कि कार के पीछे बैठने और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा लगता है कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार जब डिवाइडर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी।
एक कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पालघर में संडे को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए। सरकार व्हीकल मैन्युफैक्चर्स के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। गौर हो कि देश के जाने-माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई वह अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे तभी बीच रास्ते में उनकी कार डिवाइडर से टकराई और यह हादसा हुआ।
दोनों में किसी ने नहीं लगाई थी सीट बेल्ट
पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि हादसे के समय मिस्त्री और उनके साथ पिछली सीट पर मौजूद जहांगीर पंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी इसके अलावा तेज रफ्तार होने और चालक के गलत अनुमान लगाने से भी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई