माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, कोर्ट का आदेश वापसी के लिए सरकार बनाए दबाव
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या को 4 नवंबर को अदालत में पेश होने का फरमान सुनाया है। अदालत ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो लंदन में रह रहे माल्या को वारंट भेजे। अदालत ने कहा कि बार-बार फरमान सुनाए जाने के बावजूद माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनकी पेशी के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। अदालत ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि माल्या को अदालत के सामने लाने के लिए सरकार और एजेंसियों को जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।
अदालत ने डायल की शिकायत पर माल्या को समन भेजा है। डायल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन करती है। डायल का कहना है कि माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा 22 फरवरी 2012 को दिया गया एक करोड़ रपये का चेक एक महीने बाद कोष उपलब्धता नहीं की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया। डायल ने जून 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के 7.5 करोड़ रपये के चेक से संबंधित चार मामले दर्ज किये हैं। किंगफिशर ने ये चेक इंदिरा गांधी अंतरर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ली गई सेवाओं के एवज में जारी किए।