केंद्र सरकार ने मांस के लिए मवेशियों की बिक्री पर लगाई पाबंदी, हत्या पर भी रोक!
Environment Ministry bans Cattle Slaughter Across India, Restrictions on Sale Too
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने देशभर के पशु बाजारों में हत्या के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया है। मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी मवेशी को मारने के मकसद से उसे बेच नहीं सकता। मवेशी को बेचने से पहले उसे एक घोषणापत्र भी देना होगा।
गौशाला, पशु कल्याण संस्थाओं आदि को भी कोई मवेशी देने के दौरान यह एफिडेविट देना होगा कि वह हत्या के लिए नहीं बल्कि कृषि उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा। इस नियम के तहत राज्य से बाहर के व्यक्ति को भी मवेशी बेचने पर रोक लगाई गई है।
नए नियमों के तहत यह भी शर्त जोड़ी गई है कि कोई भी खरीदार मवेशियों की छह महीने के भीतर बिक्री नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सीमापार और दूसरे राज्यों में मवेशियों की हत्या रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी और राज्यों की सीमा से 25 किमी के भीतर पशु बाजार लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।